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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इस अर्जी के जरिए दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सत्येंद्र जैन का मेडिकल परीक्षण एलएनजेपी अस्पताल की जगह किसी दूसरे हॉस्पिटल में करवाया जाए. ईडी ने इसके पीछे कारण बताया कि एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लिहाजा वहां से जारी रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेह से परे नहीं है.
ईडी ने इस दौरान कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन का मेडिकल परीक्षण एलएनजेपी की जगह एम्स और आरएमएल में करवाया जा सकता है. गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की थी.
एलएनजेपी में हुए थे भर्ती
बाद में सत्येंद्र जैन 15 जुलाई को एलएनजेपी अस्पताल में भी भर्ती हो गए थे. प्रवर्तन निदेशालय ने एलएनजेपी अस्पताल के दिल्ली सरकार के अंतर्गत होने की दलील देकर निचली अदालत में भी मेडिकल जांच करवाने की मांग की थी. लेकिन दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज करते हुए निचली अदालत ने एलएनजेपी को मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
गौरतलब है कि इस मामले में जब 6 जून को छापेमारी की गई थी, तब ईडी ने कुल 2.35 करोड़ रुपये और करीब 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे. वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत भी दी थी. कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि हिरासत में जैन अभी भी एक कैबिनेट मंत्री के भत्तों और विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे हैं. जबकि उन पर धनशोधन मामले में गंभीर आरोप हैं, जिसके लिए कड़ी सजा दी जा सकती है.