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MCD Election: चुनाव टालने के आयोग के फैसले के खिलाफ AAP पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Kunti Dhruw
17 March 2022 2:16 PM GMT
MCD Election: चुनाव टालने के आयोग के फैसले के खिलाफ AAP पहुंची सुप्रीम कोर्ट
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आम आदमी पार्टी(आप) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए.

दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए, दिल्ली नगर निगम का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति(मई, 2022) से पहले कराने की मांग है। पार्टी का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का जो कार्यक्रम पूर्व में 'निर्धारित' किया था, उसी के मुताबिक चुनाव हो।

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर 'आप' ने कहा है कि याचिका में संवैधानिक महत्व का एक जरूरी सवाल उठाया गया है कि क्या राज्य चुनाव आयोग को केंद्र सरकार द्वारा नगर निगम चुनावों को स्थगित करने के लिए भेजे गए एक अनौपचारिक संचार से प्रभावित किया जा सकता है जबकि आयोग, चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
याचिका में दावा किया गया है कि राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी कर रहा था और कई नोटिसों, अधिसूचनाओं और आदेशों के माध्यम से संकेत दिया था कि चुनाव अप्रैल 2022 में आयोजित किया जाएगा।
याचिका में कहा गया है कि मार्च, 2022 को राज्य चुनाव आयोग ने एक पत्र प्रसारित किया, जिसमें उसी दिन शाम पांच बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के अपने इरादे का संकेत दिया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनावों के विशिष्ट कार्यक्रम की घोषणा की जानी थी।
'आप' ने याचिका में कहा है कि ठीक आधे घंटे बाद, एक प्रेस नोट के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि उसे दिल्ली के उपराज्यपाल से कुछ संचार प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार भारत सरकार तीन हिस्सों में बंटे नगर निगमों का विलय करने के लिए एक कानून पारित करने की सोच रहा है। इस संचार के आलोक में चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए आयोजित की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। परिणामस्वरूप नगर निगम चुनाव स्थगित कर दिए गए।
याचिका में आगे कहा गया है, नगर निगम चुनावों में देरी के पीछे एकमात्र यह कारण होने से भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करने और दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष निगम चुनावों को रोकने के प्रयास कर रही है।

पार्टी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि चुनावों को स्थगित करने के लिए ऐसे अपर्याप्त कारण, नगर निगम के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराना संवैधानिक आवश्यकता है। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता में बाधा डालना है।


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