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दिल्ली में मास्क हुआ अनिवार्य, निजी कार मास्क पहनने की होगी छूट: स्वास्थ्य विभाग
दिल्ली कोरोना न्यूज़: राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर इसका उल्लंघन करने वालों को अब 500 रूपए जुर्माना देना होगा। लेकिन निजी कार में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा। मास्क पहनने को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले काफी नियंत्रण में थे।
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को 500 रूपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि निजी कार से यात्रा करने वाले लोगों को राहत दी गई है। बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में पिछले बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संक्रमण के हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं कि संक्रमण नियंत्रण में रहे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां दुरुस्त हों। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं और अस्पतालों के बिस्तर,चिकित्सकीय ऑक्सीजन तथा दवाइयों की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। डीडीएमए की बैठक में अधिकारियों को सामाजिक समारोहों के जमावड़े पर करीबी नजर रखने और राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा गया था। इस दौरान पात्र लोगों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने पर चर्चा की गई थी, क्योंकि इससे महामारी के प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी। सभी एजेंसियों को सतर्क रहने और हालात जैसे भी पैदा होते हैं, उनसे निपटने के लिए समन्वय में काम करने का सुझाव दिया गया था।