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Delhi दिल्ली : सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस लाने की तैयारी में 100 से ज़्यादा सांसदों के बीच, कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। कई लोग इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि 14 मार्च को रात 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा—जो उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे—के आवास पर स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक गोदाम में लगी आग के संबंध में कोई प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण कथित तौर पर घटनास्थल से बेहिसाब जली हुई नकदी बरामद हुई।
संविधान केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार, "राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जाएगी।" इसी प्रकार, अनुच्छेद 361(3) कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जाएगी।
हालाँकि, संविधान के तहत किसी न्यायाधीश को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। लेकिन के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, पुलिस किसी कार्यरत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ स्वयं प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसा आपराधिक मामला केवल मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही दर्ज किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि वीरास्वामी निर्णय इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि पहली नज़र में न्यायाधीश का नाम दर्ज करना आवश्यक नहीं है। दिल्ली पुलिस बिना किसी का नाम लिए प्राथमिकी दर्ज कर सकती थी और बाद में, यदि उन्हें मामले में न्यायमूर्ति वर्मा को आरोपी के रूप में नामित करना होता, तो मुख्य न्यायाधीश से उनकी अनुमति ले सकती थी।
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