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Manish Sisodia ने दिल्ली के बच्चों को 'पाठशाला से मधुशाला' की ओर धकेला: बांसुरी स्वराज

Gulabi Jagat
9 Aug 2024 11:24 AM GMT
Manish Sisodia ने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला की ओर धकेला: बांसुरी स्वराज
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New Delhi नई दिल्ली : आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री "पापी हैं जिन्होंने बच्चों को 'पाठशाला' से मधुशाला में धकेल दिया।" भाजपा सांसद ने कहा कि सिसोदिया को मुकदमे में देरी के लिए जमानत दी गई है और वह अभी भी आरोपी हैं। उन्होंने कहा , "इस साल ही उनकी जमानत याचिका सात बार खारिज की जा चुकी है। आज उनके वकीलों ने गुण-दोष के आधार पर दलील नहीं दी, उनकी दलीलें देरी पर आधारित थीं। मनीष सिसोदिया 17-18 महीने जेल में रहे और इसी आधार पर - मुकदमे में देरी के कारण, उन्हें जमानत दी गई। "
भाजपा सांसद ने कहा, "वह अभी भी आरोपी हैं और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में है । मनीष सिसोदिया दिल्ली के ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो पापी हैं और जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को 'पाठशाला' से 'मधुशाला' में धकेलने का पाप किया है।" इस बीच, आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब उन्हें (मनीष सिसोदिया) भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दावा किया, "हमारा हर कार्यकर्ता सु
प्रीम को
र्ट का बहुत आभारी है, लेकिन मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक बिना सबूत, बिना सुनवाई के जेल में रखा गया है, यह न्याय का मजाक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नोट किया है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकार किया है कि एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है...अब उन्हें (मनीष सिसोदिया) भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने से कोई नहीं रोक सकता।"
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी ।
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श जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने समेत कई शर्तें भी लगाई हैं। शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आशंका जताई थी कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। (एएनआई)
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