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आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना ईडी के मुंह पर तमाचा: CPI
Gulabi Jagat
9 Aug 2024 11:13 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली: विपक्षी पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, "हम इसका स्वागत करते हैं... अब न्यायपालिका ने खुद ही ईडी और उसके द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और यह ईडी के मुंह पर तमाचा है।" "आखिरकार, न्याय की कुछ झलक दिखी, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी भी जमानत नहीं मिली है...कानून जेल पर जोर नहीं देता...हर किसी को जमानत पाने का अधिकार है," डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "हत्यारे और बलात्कारी सहित हर अपराधी को भी जमानत मिलती है।" इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी । जमानत देते हुए कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने समेत कई शर्तें लगाई हैं।
शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांचे जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आशंका जताई थी कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। एएसजी राजू ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इन गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने फोन रिकॉर्ड नष्ट कर दिए हैं। एएसजी ने सिसोदिया पर असंबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न विविध आवेदन दायर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा कि आगे की जांच के बावजूद मुकदमा आगे बढ़ सकता था।
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा था कि सत्रह महीने पहले ही बीत चुके हैं जो मामले में न्यूनतम संभावित सजा का लगभग आधा है। उन्होंने लाभ मार्जिन पर जांच एजेंसियों के आरोपों का भी खंडन किया है और कहा है कि यह तत्कालीन एलजी सहित कई अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय थे। एएसजी राजू ने सोमवार को कहा कि कोई बिना कारण के मनमाने ढंग से लाभ मार्जिन नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने पहले कहा था कि सिसोदिया कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं है जिसे राजनीतिक कारणों से पकड़ा गया है, बल्कि वह घोटाले में गले तक डूबा हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह 18 विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री थे और सभी कैबिनेट निर्णयों के लिए जिम्मेदार थे। 4 जून को शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को फिर से पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता भी दी थी। फरवरी 2023 में, सिसोदिया को अब रद्द कर दी गई दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण के साथ-साथ कार्यान्वयन में भी गहराई से शामिल था। (एएनआई)
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