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Delhi दिल्ली: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सात साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक दोषी को 25 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पालम विहार थाना पुलिस को 12 अक्टूबर 2021 को नाबालिग के साथ बलात्कार की सूचना मिली। पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर ओम विहार कॉलोनी निवासी कृष्ण सिंह लोधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, "आरोप पत्र और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने दोषी को 25 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।"
शादी का झांसा देकर किशोरी से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को जेल
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण और बलात्कार करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बिलासपुर थाने को 18 फरवरी 2022 को 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण की सूचना मिली थी। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कुछ दिनों बाद, पुलिस ने लड़की को बरामद कर अदालत में उसका बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने अपने बयान में विनोद कुमार वर्मा पर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद, पुलिस ने प्राथमिकी में पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 जोड़ दी। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इसके बाद, पुलिस टीम ने मामले की जाँच की और उसके खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र किए। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, "अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।"
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