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दल बदल केस में बड़ा मोड़ TMC के 20 सांसदों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
Ratna Netam
25 Aug 2026 3:16 PM IST

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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के कदम के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अदालत ने इस मामले में संबंधित सांसदों को नोटिस जारी किया है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस नहीं भेजा गया। इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर स्पीकर को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया और इस मामले में उनकी भूमिका क्या होगी।
यह मामला दल-बदल कानून और सांसदों की सदस्यता से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची यानी एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत किसी सांसद के पार्टी छोड़ने या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाने पर सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
क्या है पूरा मामला?
तृणमूल कांग्रेस ने अपने 20 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पार्टी का आरोप है कि इन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर गतिविधियां कीं और दल-बदल कानून के प्रावधानों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इसके बाद मामला कानूनी प्रक्रिया में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसमें सांसदों की स्थिति और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सांसदों को अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा।
स्पीकर को नोटिस क्यों नहीं?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर को नोटिस नहीं भेजे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दल-बदल कानून के तहत सांसद की सदस्यता खत्म करने या बनाए रखने का फैसला करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है।
अदालत आमतौर पर ऐसे मामलों में सीधे स्पीकर को निर्देश देने से पहले संवैधानिक व्यवस्था और प्रक्रिया का ध्यान रखती है। स्पीकर का पद संसद का एक संवैधानिक पद है और उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव है, लेकिन अदालत सीधे तौर पर हर मामले में उन्हें पक्षकार नहीं बनाती।
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर स्पीकर के सामने कोई याचिका लंबित है या उन्होंने कोई फैसला लिया है, तो उस स्थिति में अदालत की भूमिका अलग हो सकती है।
दल-बदल कानून में स्पीकर की भूमिका
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, किसी सांसद के अयोग्य घोषित होने का फैसला सदन के अध्यक्ष या सभापति करते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के बीच विवाद होने पर सबसे पहले स्पीकर के सामने मामला जाता है।
हालांकि, कई बार स्पीकर के फैसले में देरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि दल-बदल मामलों में अनावश्यक देरी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है।
राजनीतिक विवाद भी तेज
इस मामले ने राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। TMC का कहना है कि पार्टी छोड़कर या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले सांसदों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं बागी सांसदों की ओर से अलग-अलग दलीलें दी जा सकती हैं। उनका पक्ष होगा कि उन्होंने दल-बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होगी?
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह देखेगा कि क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है और क्या मामले में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
अदालत सीधे तौर पर राजनीतिक फैसले नहीं लेती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि कानून और संविधान के नियमों का पालन हो।
आने वाली सुनवाई में सांसदों के जवाब और मामले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे की दिशा तय होगी।
पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले
भारत की राजनीति में दल-बदल कानून से जुड़े विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं। कई राज्यों में विधायकों और सांसदों की सदस्यता को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली है।
इन मामलों में सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि राजनीतिक बदलाव और संवैधानिक नियमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
आगे क्या होगा?
अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद बागी सांसदों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।
वहीं लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर अगर मामला उनके अधिकार क्षेत्र से जुड़े किसी फैसले तक पहुंचता है।
फिलहाल TMC के 20 बागी सांसदों का मामला केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि दल-बदल कानून, संसद की मर्यादा और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा अहम मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई से यह साफ होगा कि इस मामले में कानूनी दिशा किस ओर जाती है।
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