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Delhi दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे ग्रुप C पदों पर पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण के नियमों में बदलाव करें। यह फैसला उपराज्यपाल की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया।
यह आरक्षण ग्रुप C के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगा। इनमें दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल, दिल्ली फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डन और पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड की नियुक्तियां शामिल हैं। उपराज्यपाल संधू ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे 30 जून से पहले प्रक्रिया से जुड़ी ज़रूरी चीज़ें पूरी करें और भर्ती नियमों में बदलाव करें।
यह पहल भारत सरकार के विज़न के अनुसार लागू की जा रही है। उपराज्यपाल ने इससे पहले 8 जून को हुई बैठक में दिल्ली फायर सर्विस में पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा था। अग्निवीरों की देश सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि इन समर्पित लोगों को नागरिक ढांचे में आसानी से शामिल करके, सरकार राजधानी की संस्थागत मज़बूती को काफी बढ़ाएगी और एक प्रगतिशील "विकसित दिल्ली" के सामूहिक विज़न को आगे बढ़ाएगी।





