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मैगी केस में बड़ी राहत: दिल्ली HC ने 2015 के मामले किए खारिज
Tara Tandi
8 Aug 2026 11:28 AM IST

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Delhi दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद से जुड़ी दो आपराधिक शिकायतों, ट्रायल कोर्ट के समन जारी करने के आदेश और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
जस्टिस मधु जैन ने धर्मेंद्र हंसराज कोटक और अन्य की याचिकाओं को मंज़ूरी देते हुए आपराधिक शिकायतों, 6 नवंबर 2015 और 11 जनवरी 2016 को जारी समन आदेशों और ट्रायल कोर्ट के सामने हुई सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि बाद की न्यायिक घटनाओं से अभियोजन पक्ष का आधार काफी कमज़ोर हो गया था। इन घटनाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट का मैगी पर देशव्यापी प्रतिबंध हटाने का फ़ैसला, सेंट्रल फ़ूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CFTRI), मैसूरु द्वारा नए सिरे से जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के सामने कार्यवाही शामिल है।
ये मामले मई 2015 में देशव्यापी निरीक्षण अभियान के दौरान दिल्ली फ़ूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए सैंपल से शुरू हुए थे। एक फ़ूड एनालिस्ट ने रिपोर्ट दी थी कि मैगी टेस्टमेकर में लेड (सीसा) की मात्रा 2.5 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) की स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा थी। एक शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग गलत थी क्योंकि उस पर "No Added MSG" का लेबल लगा था।
इसके बाद फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अभियोजन पूरी तरह से मूल फ़ूड एनालिस्ट रिपोर्ट पर आधारित था। बाद में इन रिपोर्टों की सबूत के तौर पर अहमियत पर सवाल उठाए गए, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट के तहत फ़ूड एनालिसिस करने वाली प्रयोगशालाओं का नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फ़ॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से मान्यता प्राप्त होना और कानून की धारा 43 के तहत अधिसूचित होना ज़रूरी है।
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और CFTRI द्वारा की गई जांच में लेड की मात्रा स्वीकार्य सीमा के भीतर पाई गई।
दिल्ली सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि शिकायतें तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद दर्ज की गई थीं। सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सही समय पर रेफरल एनालिसिस की मांग नहीं की थी और मैगी पर देशव्यापी प्रतिबंध से जुड़े न्यायिक फ़ैसलों से दिल्ली में लिए गए सैंपल से शुरू हुई अलग-अलग आपराधिक कार्यवाही अपने आप अमान्य नहीं हो जातीं। केस के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हाई कोर्ट ने पाया कि प्रॉसिक्यूशन पूरी तरह से ओरिजिनल फ़ूड एनालिस्ट की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें सैंपल को ज़्यादा लेड (सीसा) होने के कारण असुरक्षित बताया गया था।
कोर्ट ने CFTRI, मैसूर (एक मान्यता प्राप्त रेफरल फ़ूड लेबोरेटरी) में नए सिरे से टेस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी ध्यान दिया। बाद में, केंद्र सरकार द्वारा दायर एक कंज्यूमर केस में NCDRC के सामने कार्यवाही के दौरान इन नतीजों पर विचार किया गया, और आखिरकार उस केस को खारिज कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के केस उसी देशव्यापी सैंपलिंग प्रक्रिया से जुड़े थे और पूरी तरह से ओरिजिनल रिपोर्ट पर आधारित थे। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बाद में की गई साइंटिफिक टेस्टिंग से उनकी सबूत के तौर पर अहमियत काफी कम हो गई थी।
इस दलील को खारिज करते हुए कि दिल्ली के क्रिमिनल केस अलग से चलने चाहिए, कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट की देखरेख वाली प्रक्रिया के ज़रिए प्रॉसिक्यूशन के मुख्य साइंटिफिक आधार पर फिर से विचार किया गया हो, तो बाद के साइंटिफिक नतीजों और न्यायिक घटनाक्रमों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसलों का भी ज़िक्र किया, जिन्होंने मैगी विवाद से जुड़ी क्रिमिनल कार्यवाही को CFTRI की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विचार करने के बाद इसी तरह रद्द कर दिया था।
उन फैसलों के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रॉसिक्यूशन को जारी रखने की इजाज़त देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
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