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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को रेगुलर ज़मानत दे दी। यह मामला जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने यह आदेश तब दिया जब उन्होंने पहले भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी थी और उस दौरान उनके व्यवहार पर नज़र रखी थी। 15 सितंबर को अदालत ने भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी थी और कहा था कि रेगुलर ज़मानत की उनकी अर्ज़ी पर फ़ैसला करते समय उनके व्यवहार को ध्यान में रखा जाएगा।
अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने भारद्वाज पर कई शर्तें लगाई थीं, जिनमें सोशल मीडिया या किसी अन्य मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मामले, अपने बचाव या शिकायतकर्ता के परिवार के बारे में पोस्ट, पब्लिश या चर्चा न करने का निर्देश भी शामिल था।
उन्हें शिकायतकर्ता, उनकी बेटी या किसी गवाह से संपर्क न करने और मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया गया था। अंतरिम ज़मानत देते समय अदालत ने ज़ोर दिया था कि ज़मानत अदालत के भरोसे का प्रतीक है और "दिखावे के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है"। अदालत ने भारद्वाज को ज़मानत पर रिहाई के बाद किसी भी तरह का सार्वजनिक जश्न मनाने से भी आगाह किया था। यह मामला जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है।
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