दिल्ली-एनसीआर

करोल बाग अग्निकांड में बड़ी चूक का खुलासा, लेकिन जवाबदेही तय नहीं

Saba Naaz
9 July 2025 3:22 PM IST
करोल बाग अग्निकांड में बड़ी चूक का खुलासा, लेकिन जवाबदेही तय नहीं
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Karol Bagh करोल बाग : मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट आउटलेट में आग लगने का कारण "उचित अग्नि सुरक्षा उपायों" का अभाव और "जन सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम न उठाना" ही प्रथम दृष्टया कारण है, जिसमें दो ग्राहकों की मौत हो गई।
एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि करोल बाग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत दर्ज की गई एफआईआर में यह उल्लेख नहीं है कि यह किसके खिलाफ दर्ज की गई है। जांचकर्ताओं को पिछले शुक्रवार को लगी आग के सही कारण का भी अभी पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा, "घटनास्थल पर अत्यधिक गर्मी" के कारण, उस पाँच मंजिला इमारत का विस्तृत निरीक्षण अभी भी लंबित है जहाँ मल्टी-चेन डिपार्टमेंटल स्टोर स्थित था।
कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी थे: इमारत का मालिक कौन था, और क्या मालिक/मालिकों के पास व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाने के लिए अनिवार्य व्यापार लाइसेंस था। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह जानकारी माँगने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को पत्र लिखा है। जाँच ​​से जुड़े एक अन्य पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "आग लगने के चार दिन बीत जाने के बावजूद, इमारत की पहली से पाँचवीं मंजिल पर पड़े जले हुए कपड़ों, घरेलू और रसोई के सामानों के विशाल ढेर से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी के कारण मौके का निरीक्षण और साक्ष्य संग्रह प्रक्रियाएँ नहीं की जा सकी हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फ़ोरेंसिक विशेषज्ञ इन मंजिलों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके अलावा, आग के कारण इमारत कमज़ोर भी हो गई है और पूरा बेसमेंट पानी से भर गया है जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया गया था।" पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने कहा, "आग लगने के सही कारण का पता लगाने और दो लोगों की जान लेने वाली लापरवाही की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए हमारी जाँच जारी है।"
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