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New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जुड़े कथित नकद-प्रश्न घोटाले के संबंध में अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने लोकपाल के एक संदर्भ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को मोइत्रा और हीरानंदानी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप लगाया गया था कि मोइत्रा भ्रष्ट आचरण में लिप्त थीं, जिसमें हीरानंदानी से रिश्वत लेना और अन्य अनुचित लाभ लेना शामिल था, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने "अपने संसदीय विशेषाधिकारों से समझौता किया और अपने लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचाया।"
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने मामले में अपने निष्कर्ष लोकपाल को सौंप दिए हैं, जो मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगा। पिछली लोकसभा में कृष्णानगर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली मोइत्रा को "अनैतिक आचरण" के लिए दिसंबर 2023 में सदन से निष्कासित कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने 2024 के आम चुनावों में अपनी प्रतिद्वंद्वी, भाजपा की अमृता रॉय को आसानी से हराकर 18वीं लोकसभा में अपनी सीट बरकरार रखी। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद सीबीआई को निर्देश जारी किए। दुबे ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य पर हमला करने के लिए दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के बदले सदन में प्रश्न पूछे थे।
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