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सीबीआई का आकार पटेल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, कोर्ट ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी
दिल्ली न्यूज़: राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने सीबीआई को एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई द्वारा आकार पटेल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत को सीबीआई द्वारा सूचित किया कि संबंधित प्राधिकरण ने एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि पूर्व एमेनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को लुक आउट सर्कुलर के चलते बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले में अदालत ने केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) प्रमुख को लिखित रुप में माफी मांगने के लिए कहा गया था।
अदालत ने कहा कि यह न केवल याचिकाकर्ता के जख्मों को भरेगा बल्कि आम जनता में सीबीआइ जैसी संस्था के भरोसे और विश्वास को भी कायम करेगा। अदालत ने सीबीआइ को तुरंत प्रभाव से आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को वापस लेने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई की इस दलील पर गौर किया था कि जांच 2021 से जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर पटेल के भाग जाने का जोखिम होता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अदालत ने कहा कि वह जांच के दौरान भी भाग सकता था। पटेल के वकील ने सीबीआई के तर्क का विरोध करते हुए दावा किया कि जांच एजेंसी द्वारा नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दरअसल पटेल ने याचिका में 30 मई तक विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी।
याचिका में कहा गया गया था कि पटेल को बुधवार को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उस समय रोक दिया जब वह अमेरिका के लिए एक उड़ान भरने के लिए वहां पहुंचे थे। याचिका में दावा किया गया कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है बावजूद इसके उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।