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विवादों में घिरी नई आबकारी नीति के तहत खुली दुकानें बुधवार रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। आगामी एक सितंबर से दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होने जा रही है। पुरानी शराब नीति के तहत दिल्ली में कुल 700 दुकानें खुलेगी। पहले दिन (एक सितंबर) 300 दुकानें खोलने के साथ पुरानी शराब नीति लागू कर दी जाएगी।
आबकारी विभाग के मुताबिक दुकानें खुलने के लिए तैयार हैं। सितंबर माह में कुल 500 दुकानें खोल दी जाएंगी, जबकि 31 दिसंबर 2022 तक सभी 700 दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बताते चलें कि दिल्ली में 16 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की गई थी। उस समय दिल्ली में सभी दुकानों को निजी हाथों में दे दिया गया था। तब यह बताया गया था कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा।
मगर नई आबकारी नीति से उम्मीद के मुताबिक राजस्व नहीं मिलने के कारण और अनियमितताओं के चलते अब सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। दोबारा से फिर सरकारी एजेंसियों के जरिए शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में पर्यटन, उद्योग विभाग समेत कुल चार विभागों को सरकारी दुकानों को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
कल (1 सितंबर 2022) से लागू हो रही पुरानी शराब नीति के तहत कुल 360 ब्रांड की शराब पंजीकृत हो चुकी हैं। इसमें 260 विदेशी ब्रांड की शराब बाकी आईएमएफएल ब्रांड की शराब शामिल है। शराब नीति में दुकानों का आकार न्यूनतम 300 वर्गमीटर रखा गया है। इसके अलावा सभी एजेंसी को अपने-अपने इलाके में 2-2 प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने का भी निर्देश दिया है।
गैर अनुपालन क्षेत्र में नहीं खुलेगी दुकानें
दिल्ली में गैर अनुपालन क्षेत्र में दुकान नहीं खुलेगी। यानी दिल्ली के 80-100 वार्ड में शराब की दुकानें नहीं होगी। हालांकि आबकारी विभाग का कहना है कि उन इलाकों में शराब की कालाबाजारी ना हो इसलिए ऐसे गैर अनुपालन क्षेत्र (नॉन कॉनफॉर्मिंग क्षेत्र) से सटे अधिकृत इलाकों में शराब की दुकानें खोली जाएगी। वर्तमान में भी गैर अनुपालन क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुली हैं।
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