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दिल्ली के मॉल और मेट्रो स्टेशन पर भी बिकेगी शराब

Rani Sahu
30 Aug 2022 5:06 PM GMT
दिल्ली के मॉल और मेट्रो स्टेशन पर भी बिकेगी शराब
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राजधानी में नई आबकारी नीति के तहत खुली शराब की निजी दुकानें 31 अगस्त को बंद हो जाएंगी
नई दिल्ली: राजधानी में नई आबकारी नीति के तहत खुली शराब की निजी दुकानें 31 अगस्त को बंद हो जाएंगी. पिछले साल नवंबर से नई नीति के तहत दुकानें खुली थीं, अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी हैं और बाकी बुधवार को बंद हो जाएंगी. कहीं-कहीं दुकानें खुली भी हैं तो वे खाली हैं. दिल्ली में गिने-चुने ब्रांड की शराब ही दुकानों में है. कई निजी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कि यह दुकान 31 अगस्त की रात को बंद हो जाएगी.
दरअसल, दिल्ली में एक सितंबर से पुरानी नीति के तहत शराब की बिक्री होने जा रही है. सितंबर के पहले सप्ताह में तीन सौ से अधिक दुकानें खोलने का लक्ष्य है, जो माह के अंत तक बढ़कर पांच सौ तक हो जाएगी. यह सब दुकानें पुरानी आबकारी नीति के तहत चलेंगी. इसके तहत शराब बिक्री होने से उन्हें निर्धारित कीमतों पर शराब खरीदनी होगी. ग्राहकों को अब किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन दुकानों पर शराब की कीमतें ब्रांड के हिसाब से समान रहेंगी. आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन पर पहली बार शराब की दुकानें खुलेंगी. अब इन दुकानों को तैयार करने का काम चल रहा है. उधर, प्रीमियम श्रेणी की शराब की दुकान सितंबर की जगह अक्टूबर तक जाकर खुल पाएंगी.
नई आबकारी नीति पर सरकार ने लिया यू-टर्न
दिल्ली में पहले शराब की बिक्री सरकारी दुकानों में होती थी. निर्धारित रेट पर ही चुनिंदा जगहों पर खुली दुकानों में ही शराब बेची जाती थी. यहां वर्षों पुरानी बनाई गई नीति के तहत शराब की बिक्री होती थी. केजरीवाल सरकार ने नवंबर में शराब की बिक्री के लिए नई आबकारी नीति को लागू किया. इसके तहत शराब की बिक्री की जिम्मेदारी निजी कंपनियों व दुकानदारों को दे दी गई. सरकार का कहना था कि इससे कंपटीशन होगा और कम कीमत पर शराब खरीद सकेंगे. इसके अलावा दुकान पर देसी विदेशी सभी ब्रांडों की शराब एक जगह मिलेगी. लेकिन नई आबकारी नीति के तहत नवंबर से दिल्ली में बिक रही शराब की दुकानों को अचानक बंद करने का सरकार ने फैसला लिया. जिससे शराब की बिक्री को लेकर अफरा-तफरी मच गई.
नई आबकारी नीति पर उठे सवाल
दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-2022 के तहत पूरी दिल्ली को 32 लिकर जोन में बांटा गया. 9 जोन ने पहले ही लाइसेंस सरेंडर कर दिया है. इसके तहत 849 दुकानें खुलीं. 31 जोन में 27 दुकानें मिली. एयरपोर्ट जोन को 10 दुकानें मिलीं. 639 दुकानें 9 मई को और 464 दुकानें 2 जून को खोली गईं. जबकि इस 17 नवंबर 2021 को लागू होने से पहले दिल्ली में शराब की कुल 864 दुकानें थी. 475 दुकानें सरकार चला रही थी, जबकि 389 दुकानें प्राइवेट थीं. दिल्ली में नई आबकारी नीति को लागू करने के पीछे दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा तर्क शराब माफिया को खत्म करने और शराब के समान वितरण का था. साथ ही शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई.
एक सितंबर से पुरानी आबकारी नीति के तहत बिकेंगी शराब
सितंबर के पहले सप्ताह में 300 से अधिक और अंतिम सप्ताह तक 500 दुकानें खुलेंगी.
दिसंबर तक इन दुकानों की संख्या बढ़ाकर सात सौ की जाएगी.
पहले की तरह दिल्ली में ड्राई डे की संख्या 21 होगी, जिन्हें नई नीति के तहत घटाकर कम किया गया था.
20 नई प्रीमियम दुकानें खोली जाएंगी. एक सितंबर को आठ दुकानें खोली जाएंगी. शेष 12 प्रीमियम दुकानें 31 दिसंबर तक खोली जाएंगी.
शराब की बिक्री पूरी तरह सरकारी हाथों में होगी. चार निगम शराब की बिक्री करेंगे और आबकारी विभाग निगरानी करेगा. कोई छूट नहीं होगी.
राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ही शराब बेचेंगे.
इसके अलावा सात मॉल और मेट्रो स्टेशन पर भी खुलेंगी दुकानें. इसके लिए 7 मॉल में भी शराब की दुकान खोले जाने के लिए निगमों को लाइसेंस दिया गया है.
दुकान खोलने के लिए चारों निगमों को लाइसेंस भी जारी किए गए हैं.
Rani Sahu

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