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प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 35- 35 हजार का जुर्माना भी
ब्रेकिंग न्यूज़: नौ साल पहले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दो लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 35- 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। गाजियाबाद में नौ साल पहले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले दो लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश रामचंद्र यादव ने दोनों दोषियों पर 35- 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों दोषी प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करते थे। प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। घर से निकलने पर दोषियों की कार में जाते हुए वसुंधरा सेक्टर-4 में चौराहे पर देखने वाले दो चश्मदीदों की गवाही को अहम मानते हुए फैसला सुनाया, जबकि मृतक के बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और शव वसुंधरा सेक्टर एक में पार्क के पास बने नाले में पाया गया था। शव मिलने की रिपोर्ट इंदिरापुरम थाने में एक दुकानदार ने दर्ज कराई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि ब्रिज बिहार निवासी इंद्रपाल पाठक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। वाह 25 मार्च 2013 की शाम घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। उनके बेटे शैलेश पाठक ने लिंक रोड थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी रात दर्ज कराई थी। दूसरे दिन उनके परिचित ने बताया कि इंद्रपाल पाठक 25 अप्रैल को शाम 7:15 बजे सेक्टर -4 वसुंधरा की रेड लाइट पर कार से जाते हुए दिखाई दिए थे। संजय सक्सेना कार चला रहा था, जबकि लोकेश पांडे पीछे की सीट पर इंद्रपाल के साथ बैठा था। सूचना मिलने के कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि सेक्टर एक वसुंधरा नाले में कोई लावारिस शव मिला है, जिसे पुलिस ने मोर्चरी भिजवा दिया था। शैलेश ने मोर्चरी पर जाकर शव की शिनाख्त अपने पिता इंद्रपाल के रूप में की। सेक्टर एक वसुंधरा पार्क के सामने नाले में शव पड़े होने की सूचना इंदिरापुरम थाने में दुकानदार आस मोहम्मद ने दी थी। बाद में मृतक के बेटे ने संजय सक्सेना और लोकेश पांडे के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।