दिल्ली-एनसीआर

LG ने गबन मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Kiran
19 Jun 2025 8:29 AM IST
LG ने गबन मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
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Delhi दिल्ली : उपराज्यपाल (एल-जी) वीके सक्सेना ने शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित कथित गबन और जालसाजी से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल राकेश शर्मा और कांस्टेबल खुशी राम पर मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 197 के तहत मंजूरी दे दी है। यह मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 105/2018 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं - जिसमें 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी और जाली दस्तावेजों का उपयोग), 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) - साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 शामिल हैं।
14 मई, 2018 को दर्ज किया गया यह मामला दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट की आंतरिक जांच के निष्कर्षों पर आधारित है। जांच में हथियारों, खाने के घरों, होटलों, गेस्ट हाउस और प्रेस सहित विभिन्न लाइसेंस जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए शुल्क के संग्रह में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। जांचकर्ताओं ने पाया कि सिस्टम द्वारा उत्पन्न नकद रसीदों का उपयोग करने के बजाय, फर्जी रसीदें धोखाधड़ी से बनाई गईं और एकत्रित नकदी को कभी भी सरकारी खातों में जमा नहीं किया गया। इससे सार्वजनिक धन का बड़ा दुरुपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, कथित तौर पर आधिकारिक कंप्यूटरों से फाइलें हटा दी गईं और संबंधित दस्तावेज गायब हो गए।
यह घोटाला कथित तौर पर सितंबर 2016 और फरवरी 2018 के बीच हुआ था, जिसमें अधिकांश फर्जी रसीदें हथियार लाइसेंस नवीनीकरण काउंटर नंबर 2 पर जारी की गईं, जिसे शर्मा द्वारा संचालित किया जाता था। जांचकर्ताओं को आधिकारिक नकद आवेदन सॉफ्टवेयर को दरकिनार करके फर्जी रसीदें बनाने और जारी करने में शर्मा और कैशियर खुशी राम के बीच मिलीभगत का संदेह है।
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