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महिला पहलवानों के वकीलों ने माँगा समय, 3 अगस्त को होगी सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को करने का आदेश दिया।
आज बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने चार्जशीट पढ़ने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को जमानत दी थी।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह के अलावा सेक्रेटरी विनोद तोमर के नाम चार्जशीट में हैं।
महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरना दिया था।