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वकील हुए कोरोना संक्रमित, उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई टली

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की राजद्रोह के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि उमर खालिद के वकील त्रिदिप पेस को कोरोना का संक्रमण हो गया है. उसके बाद कोर्ट ने 27 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.30 मई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि हिंसा की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद का फरवरी 2020 को अमरावती में दिया गया भाषण दुर्भावनापूर्ण था लेकिन वो आतंकी कार्रवाई नहीं था. सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने जब अमरावती के भाषण को उद्धृत किया तब कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद का अमरावती में दिया गया बयान मानहानि वाले हो सकते हैं, उस पर दूसरे आरोप बन सकते हैं लेकिन वो आतंकी गतिविधि नहीं हो सकती है. कोर्ट ने कहा था कि वो अभियोजन पक्ष को अपने पक्ष में दलील रखने का पूरा मौका देगा. हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि उमर खालिद का अमरावती में दिए गए भाषण को जायज नहीं ठहराया जा सकता है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है.





