उत्तर प्रदेश

लखीमपुर खीरी: सेशन कोर्ट द्वारा चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज

Rani Sahu
16 July 2022 1:26 PM GMT
लखीमपुर खीरी: सेशन कोर्ट द्वारा चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज
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ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी की सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है

ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी की सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है. मोहम्मदी स्थित सेशन कोर्ट के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी. लखीमपुर खीरी में एक चैनल के स्थानीय पत्रकार ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

इससे पहले 15 जुलाई को मोहम्मद जुबैर को दिल्ली में दर्ज एक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन उन पर और भी कई मामले दर्ज हैं. इसलिए फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुबैर को 56 लाख रुपये विदेशों से मिले जिसमें FCRA का उल्लंघन हुआ है. कहा गया था कि जमानत देने पर वह कुछ साक्ष्यों को मिटा सकता है.

फैक्ट चेकर जुबैर को 14 जुलाई को हाथरस की एक कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इससे पहले सीतापुर की एक अदालत ने भी उन्हें रासत में भेज दिया था. इससे पहले सीतापुर की एक अदालत ने भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था.

Rani Sahu

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