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Ladakh के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को Delhi में गृह मंत्रालय के साथ बातचीत करेंगे

Kiran
20 Oct 2025 8:30 AM IST
Ladakh के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को Delhi में गृह मंत्रालय के साथ बातचीत करेंगे
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Leh लेह: लद्दाख के प्रतिनिधियों ने 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उप-समिति के साथ बैठक के लिए मंत्रालय का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेह एपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे केंद्र के साथ महीनों से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। लकरुक ने यहां संवाददाताओं को बताया कि लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के तीन-तीन प्रतिनिधि, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान और उनके वकील, संविधान की छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और सुरक्षा उपायों की अपनी प्राथमिक मांग पर केंद्रित वार्ता में भाग लेंगे।

29 सितंबर को, लेह में 24 सितंबर को हुई व्यापक हिंसा के दौरान चार प्रदर्शनकारियों की मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद, एलएबी ने घोषणा की कि वह 6 अक्टूबर को होने वाली गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ बातचीत से दूर रहेगा। लगभग चार महीने की देरी के बाद, केंद्र ने 20 सितंबर को एलएबी और केडीए को आमंत्रित किया, जो अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं।

दोनों पक्षों के बीच पिछले दौर की बातचीत मई में हुई थी। लकरुक ने कहा, "गृह मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि उप-समिति की बैठक 22 अक्टूबर को निर्धारित है और एलएबी और केडीए दोनों को इसमें आमंत्रित किया गया है। हम भारत सरकार द्वारा हमें आमंत्रित करने के निर्णय का स्वागत करते हैं और बातचीत के सकारात्मक परिणाम की आशा करते हैं।" अपनी दो मुख्य मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एलएबी द्वारा आहूत बंद के दौरान 24 सितंबर को लेह में व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई झड़पों में चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए, जबकि दंगों में कथित संलिप्तता के आरोप में 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। आंदोलन का मुख्य चेहरा, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया, जो केंद्र और राज्यों को व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है ताकि उन्हें "भारत की रक्षा के लिए हानिकारक" कार्य करने से रोका जा सके।

रासुका के तहत अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है, हालाँकि इसे पहले भी हटाया जा सकता है। एलएबी ने चार लोगों की हत्या की न्यायिक जाँच, हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई और हिंसा पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा देने सहित एक अनुकूल माहौल बनाने की माँग की है। केंद्र ने शुक्रवार को 24 सितंबर की झड़पों की सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच की घोषणा की, जिससे आंदोलनकारी समूहों की प्रमुख माँग पूरी हो गई।

वार्ता के नए दौर में सार्थक परिणाम का विश्वास व्यक्त करते हुए, लकरुक ने कहा कि शीर्ष निकाय के अध्यक्ष और पूर्व सांसद थुपस्तान चेवांग उनके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि केडीए का नेतृत्व सह-अध्यक्ष कमर अली अखून और असगर अली करबलाई, प्रमुख सदस्य सज्जाद करगली के साथ करेंगे। लकरुक ने कहा कि वह, अंजुमन इमामिया के अध्यक्ष अशरफ अली बरचा और एलएबी के कानूनी सलाहकार, लद्दाख के सांसद के साथ वार्ता में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वार्ता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ अगले दौर की चर्चा का मार्ग प्रशस्त करेगी।

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