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Kundali बेमेल होने पर रिश्ता न बनने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है: कोर्ट

Delhi दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस में ट्रायल का सामना कर रहे एक व्यक्ति को बेल देने से मना कर दिया है। आरोपी की बेल पिटीशन खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि आरोपी ने विक्टिम से शादी का वादा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए और फिर यह कहकर शादी करने से मना कर दिया कि उनकी कुंडली मैच नहीं कर रही है। यह इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 69 के तहत एक गंभीर जुर्म है, इसलिए आरोपी को बेल नहीं दी जा सकती और उसकी पिटीशन खारिज की जा रही है।
डिटेल में जाने पर... एक लड़के ने एक लड़की से शादी का वादा करके सेक्स किया। उसने कई बार उसका रेप किया, उसे यकीन दिलाया कि हमारी कुंडली एकदम मैच कर रही है और वे जल्द ही शादी कर लेंगे। बाद में, जब लड़की ने उससे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। उसने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने उसे और उसके परिवार वालों को बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने शादी करने का वादा किया और केस वापस ले लिया।
कुछ दिनों बाद, उसने यह कहकर शादी करने से मना कर दिया कि उनकी कुंडली मैच नहीं कर रही है। विक्टिम ने फिर से केस किया। उसने पुलिस को वो WhatsApp मैसेज दिखाए जो उसने उसे पहले भेजे थे, जिसमें कहा गया था कि उनकी कुंडली मिल गई है और वे शादी करना चाहते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को सरेंडर करने के लिए डेडलाइन तय करते हुए ऑर्डर दिए। इस मामले में, आरोपी ने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दी। केस के हालात देखने के बाद, कोर्ट ने उसे बेल देने से मना कर दिया।





