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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: HC का आदेश सही है: सर्वोच्च न्यायालय

Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया आदेश प्रथम दृष्टया सही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का हाल ही में दिया गया आदेश, जिसमें हिंदू कक्षीदारों को अपनी शिकायत में संशोधन करने और शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी, प्रथम दृष्टया उचित था।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह विचार व्यक्त किया।
5 मार्च को, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष (वादी) द्वारा दायर संशोधन आवेदन को अनुमति दी, जिसमें उन्हें मुकदमे में नए तथ्य जोड़ने और भारत संघ और एएसआई को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की अनुमति दी गई।
हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से मामले में संशोधन के आवेदन का विरोध किया था। उनका तर्क था कि यह पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर उनके बचाव से बचने का एक तरीका है।





