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जनता से रिश्ता | उच्च न्यायालय ने ‘The Kerala Story’ की रिलीज के दिन, फिल्म पर बैन लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में “कुछ नहीं होने वाला है”। “अगर फिल्म को केरल में प्रदर्शित किया जाता है तो कुछ भी नहीं होने वाला है।
टीज़र और फिल्म की जांच करने पर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी धर्म के खिलाफ है। इसमें इस्लाम को खराब नहीं दिखाया गया है। इसमें IS का एक संदर्भ है और वहीं देश में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो IS को संदर्भित करती हैं।” अदालत ने कहा।
आपको बता दें कि रिलीज के बाद, फिल्म को प्रदेश भर में 21 स्क्रीनों पर प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि, इसी बीच कुछ सिनेमाघरों ने इसे नहीं दिखाने का फैसला किया है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही फिल्म को लेकर विवाद बढ़ रहा था।
जिसके बाद, फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को यूट्यूब पर सामने आए अपने नए टीज़र में फिल्म की शुरूआत को बदल दिया है।
रिपोर्टेस की मानें तो, फिल्म में लापता हुई महिलाओं की संख्या में बदलाव किया गया है। लगभग 32,000 से उन्होंने इसे तीन महिलाओं में बदल दिया है।
इन महिलाओं का ब्रेनवॉश करने के बाद धर्मांतरण किया गया था। जिसके बाद, उन्हें भारत और विदेशों में आतंकी मिशनों के लिए भेजा गया। केरल उच्च न्यायालय का अवलोकन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिल्म की रिलीज के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसके अलावा भी कई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था।