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"Kejriwal के सहयोगी को भी अंतरिम जमानत मिली लेकिन बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा": वीरेंद्र सचदेवा

Gulabi Jagat
12 July 2024 1:25 PM GMT
Kejriwal के सहयोगी को भी अंतरिम जमानत मिली लेकिन बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा: वीरेंद्र सचदेवा
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल के नए सहयोगी लालू यादव को भी अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन बाद में दोषी साबित होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। सचदेवा ने आप नेताओं आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दोनों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल ने उनका भी घोटाले में नाम लिया है। सचदेवा ने एएनआई से कहा, "अरविंद केजरीवाल के नए सहयोगी लालू यादव को भी अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन बाद में उन्हें दोषी साबित होने के बाद जेल जाना पड़ा। शराब नीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए घोटाले और चोरी पर फैसला अभी भी लंबित है... आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए क्योंकि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल ने उनका भी घोटाले में नाम लिया है । " इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केजरीवाल और अन्य आरोपियों के वकील को पूरक आरोप पत्र की एक प्रति देने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता और पार्टी के एक आधिकारिक प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए। आरोपी विनोद चौहान को भी अदालत में पेश किया गया। एक अन्य आरोपी आशीष माथुर को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई। ईडी ने उन्हें बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया था।
अदालत ने 9 जुलाई को अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था । अदालत ने विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया था दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सातवीं और आठवीं पूरक चार्जशीट हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 1 जुलाई को विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ एक और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी। (एएनआई)
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