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केजरीवाल सरकार ने HC को दी जानकारी, दिव्यांगों के लिए बने शौचालयों का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसजेंडर

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में कहा कि दिव्यांगों के लिए राजधानी में 505 शौचालयों का इस्तेमाल ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष सरकार ने यह जानकारी एक जहनित याचिका के जवाब में दी है। याचिका में ट्रांसजेंडरों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलग शौचालय बनाने की मांग की गई है।
सरकार ने पीठ को बताया कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय जल्द बनाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर के इस्तेमाल के लिए राजधानी में अब तक 9 शौचालय बनाए जा चुके हैं। 56 और बनाने का काम जारी है। इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार को 6 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
उच्च न्यायालय जैसमीन कौर छाबड़ा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में सरकार को ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय बनाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय नहीं होने के कारण उनके यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है। पिछली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने सरकार को इस बारे में विचार करने का आदेश दिया था।