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CEC के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए कपिल सिब्बल, SIR को लेकर उठाए सवाल
SHIDDHANT
3 Oct 2026 6:54 PM IST

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दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी शनिवार को प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए। जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका और कई लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन का यह लगातार दूसरा दिन था। प्रदर्शन में शामिल होने के अपने फैसले पर सिब्बल ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने मौजूदा सरकार के रवैये की तुलना ब्रिटिश शासन के दौरान आंदोलनों पर होने वाली कार्रवाई से की और महात्मा गांधी के आंदोलनों का उल्लेख किया। ये सिब्बल के राजनीतिक आरोप और तुलना हैं।
सिब्बल ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने का उनका उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना था कि लोकतांत्रिक मुद्दों पर आवाज उठाने की जिम्मेदारी केवल युवाओं की नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र के लोग भी व्यवस्था में बदलाव और अपनी बात सुने जाने की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। सिब्बल का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं और इससे उनके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने SIR को मतदाता सूची को अद्यतन और पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बताया है। आयोग ने हाल में मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए कदम भी उठाए हैं।
ज्ञानेश कुमार को लेकर पहले भी उठा चुके हैं सवाल
सिब्बल इससे पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और SIR प्रक्रिया रोकने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया था कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों ने मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी। शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और छात्र संगठनों से जुड़े कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। इससे एक दिन पहले दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार के प्रदर्शनों को लेकर तीन एफआईआर भी दर्ज की हैं। इनमें दो संसद मार्ग थाने और एक कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुई हैं। पुलिस के मुताबिक मामले बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज किए गए हैं।
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