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कंझावला मौत मामला: रोहिणी कोर्ट ने केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया, अगली सुनवाई 21 अप्रैल को
Deepa Sahu
18 April 2023 12:24 PM GMT
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नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. अगली तारीख 21 अप्रैल है। अंजलि नाम की एक महिला को इस साल नए साल की पूर्व संध्या (जनवरी) को एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसके शरीर को कई किलोमीटर तक घसीटा गया था।
मामले के संबंध में सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से दो को बाद में जमानत दे दी गई थी। चार्जशीट में कई आरोपों का उल्लेख किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने पहले ही एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 लागू कर दी है। शुरुआत में आईपीसी की धारा 120बी, 304, 279 और 201 और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद वे न्यायिक हिरासत में हैं। अन्य दो आरोपी आशुतोष और अंकुश को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
Kanjhawala death case | Delhi's Rohini Court transfers the case to Sessions Court. The next date is April 21.
— ANI (@ANI) April 18, 2023
A woman, Anjali's body was dragged for several kilometres by a car after it hit her scooter in January this year.
कंझावला हॉरर के बारे में
शनि बाजार रोड पर हुई हैरतअंगेज घटना में पीड़िता एक कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीटती चली गई। आरोपी दो घंटे तक कार में घूमता रहा, दिल्ली पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों की रिमांड मांगते हुए प्रस्तुत किया था।
जांच के दौरान जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) चार्जशीट में अहम सबूत हो सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने यह भी प्रस्तुत किया था कि आरोपी दीपक को मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा लगाया गया था।
दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत किया था कि सीसीटीवी फुटेज एक पेट्रोल पंप और उस स्थान से एकत्र किए गए थे जहां आरोपी ने भोजन किया था।
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