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जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें Chief Justice के तौर पर शपथ ली
Anurag
24 Nov 2025 4:56 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। मालूम हो कि मौजूदा CJI बीआर गवई का टर्म रविवार को खत्म हो गया था। इसी सिलसिले में, जस्टिस सूर्यकांत ने आज अगले CJI के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। वे 9 फरवरी, 2027 तक यानी 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई MPs शामिल हुए।
#WATCH | Delhi: Justice Surya Kant takes oath as the Chief Justice of India, at Rashtrapati Bhavan. President Droupadi Murmu administers the oath to him. (Video: DD News) pic.twitter.com/ZGpcknj7G8
— ANI (@ANI) November 24, 2025
मालूम हो कि जस्टिस गवई ने ही केंद्र सरकार से सूर्यकांत को CJI बनाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को CJI बनाने की मंजूरी दी। हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री में टॉप किया था। 1984 में उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक से लॉ की डिग्री ली। उसी साल उन्होंने हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 1985 में वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला।
हरियाणा के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इससे पहले वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने दो दशकों तक अलग-अलग बेंचों में काम किया है, कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं। अपनी कानूनी समझ और सामाजिक न्याय पर ज़ोर देने के लिए जाने जाने वाले, वे संविधान बेंच पर कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें गवर्नेंस, पर्यावरण के मुद्दे और संवैधानिक व्याख्या शामिल हैं। वे 15 महीने तक CJI रहेंगे और चुनाव सुधार, क्रिमिनल जस्टिस और डिजिटल प्राइवेसी जैसे अहम संवैधानिक मुद्दों से जुड़े मामलों में शामिल रहेंगे।
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