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न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
SHIDDHANT
3 Jan 2026 10:43 PM IST

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Delhi दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से परामर्श करने के बाद, केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक आयुमंतकथ को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
यह नियुक्ति सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुरूप है, जिसने पहले केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव दिया था। न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक का जन्म 1 जून, 1967 को हुआ था और वे केरल के कन्नूर जिले के थाना के मूल निवासी हैं। उन्होंने वीबी कॉलेज ऑफ लॉ, उडुपी से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में एमजी विश्वविद्यालय से लेबर लॉ में एलएलएम की उपाधि प्राप्त की।
उन्होंने 1 अक्टूबर, 1989 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया और कन्नूर में विभिन्न न्यायालयों और वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष सात वर्षों तक वकालत की। वकील के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मुकदमेबाजी वकील और मध्यस्थ के रूप में कार्य किया और केरल मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थ के रूप में भी सेवाएं दीं। उनके कार्यक्षेत्रों में दीवानी, वाणिज्यिक, संवैधानिक, प्रशासनिक, सेवा और आपराधिक कानून के अलावा दूरसंचार, बौद्धिक संपदा और सूचना प्रौद्योगिकी कानून शामिल थे। उन्होंने भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह संस्थान (आईआईएएम) में मध्यस्थता प्रशिक्षण के लिए संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य किया और आईसीएडीआर और आईआईएएम के पैनल मध्यस्थ रहे।
न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक ने 23 जनवरी, 2014 को केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 10 मार्च, 2016 से उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। इस बीच, केंद्र ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया है। यह स्थानांतरण वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार की 9 जनवरी, 2026 को सेवानिवृत्ति के बाद किया जा रहा है।
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