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29 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, AAP के मंत्री सत्येन्द्र जैन को राहत नहीं
धनशोधन मामले में आरोपी दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येन्द्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि अदालत ने 29 जुलाई तक बढ़ा दी है। सत्येन्द्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हे बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया। जिसके बाद राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जैन की हिरासत की अवधि 29 जुलाई तक बढ़ा दी है।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सत्येन्द्र जैन की न्यायिक हिरासत 29 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं बीते मंगलवार को अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई टालते हुए 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया था। बचाव पक्ष ने जैन के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है।
इससे पहले अदालत ने सत्येन्द्र जैन की न्यायिक हिरासत को 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। सत्येन्द्र जैन को ईडी ने हवाला से मिली नकदी से जमीन खरीदने और शेल कंपनियों में शेयर खरीदने के दौरान धनशोधन के आरोप में 30 मई को गिरफ्तार किया था। हिरासत में पूछताछ के बाद जैन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
वहीं सत्येन्द्र जैन काफी समय तक तबीयत खराब रहने के चलते लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती रहे थे। दरअसल जेल में तबीयत बिगड़ने के चलते जैन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इससे पहले अदालत जैन की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। अदालत का कहना था कि मामले की जांच जारी है। ईडी अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में जैन को जमानत देना उचित नहीं है।