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दिल्ली-एनसीआर
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार उपेन्द्र राय के फ्लैट और जमा राशि कुर्क
Kavita Yadav
27 Feb 2024 2:40 AM GMT
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने पत्रकार उपेंद्र राय और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2018 के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में नोएडा में फ्लैट और ₹ 2.18 करोड़ की सावधि और बैंक जमा राशि जब्त कर ली है। हिंदी समाचार चैनल भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और प्रधान संपादक श्री राय ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया और कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस विज्ञप्ति की सामग्री से "गहरे सदमे और चिंतित" हैं। इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, "अचल संपत्तियां उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित आरोपी उपेंद्र राय के स्वामित्व वाले फ्लैटों के रूप में हैं, और चल संपत्तियां सावधि जमा (एफडी) और बचत खाते में शेष राशि के रूप में हैं।" ईडी के अनुसार, श्री राय के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दो एफआईआर से जुड़ा है। श्री राय ने कहा, "मैंने इन अभियोजनों (सीबीआई और ईडी के) और उनमें लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है और मुझे उम्मीद है कि माननीय अदालतें इन आरोपों में कोई योग्यता नहीं पाएंगी" "इसमें अपराध की कोई आय नहीं है" उन्होंने दावा किया, ''तत्काल मामले और कुर्की के साथ-साथ ईडी द्वारा दायर अभियोजन की कानून की नजर में कोई वैधता नहीं है।''
उन्होंने कहा, ईडी की प्रेस विज्ञप्ति केवल "मेरे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और मीडिया ट्रायल चलाने" के लिए बनाई गई है, जो कानून में अनुचित है। श्री राय ने यह भी कहा कि नवीनतम आदेश में संलग्न फ्लैट "मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के नहीं हैं"। पत्रकार को पहले सीबीआई और बाद में मई 2018 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। ईडी की जांच में पाया गया कि श्री राय, उनके भाई नरेंद्र राय और अन्य सहयोगी "जांच एजेंसियों की कार्रवाई की धमकी देकर विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से धन उगाही में शामिल थे।" एजेंसी ने आरोप लगाया, "इस तरह वसूला गया पैसा परामर्श सेवाओं की आड़ में विभिन्न बैंक खातों में नकद/वस्तु के रूप में प्राप्त किया गया था। मामले में अपराध की आय के रूप में वसूला गया कुल पैसा 52.55 करोड़ रुपये है।"
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Kavita Yadav
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