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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद अहमद सिद्दिक़ी पर 12 साल पहले माडनपुर खदर में ज़मीन अवैध कब्जे का आरोप
SHIDDHANT
30 Nov 2025 12:10 AM IST

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Delhi दिल्ली: लगभग 12 साल पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद अहमद सिद्दिक़ी पर माडनपुर खदर में फर्जी दस्तावेज़ के ज़रिए जमीन हड़पने का आरोप लगा था। अब पीड़ित परिवारों ने फिर से आवाज़ उठाई है और न्याय की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि यह जमीन खसरा नंबर 792 उनका पारिवारिक संपत्ति है। परिवार के कुछ सदस्य माडनपुर खदर में रहते हैं, कुछ तहख़ंद में और कुछ टुग़लकाबाद में। कुल मिलाकर यह संपत्ति लगभग 9 बीघा 14 बिस्वा में फैली हुई है। आरोप है कि इस संपत्ति का करीब 5 बीघा हिस्सा सिद्दिक़ी और उनके साथियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। पीड़ितों ने बताया, "हमारी जमीन पर जबरन कब्ज़ा किया गया और फर्जी दस्तावेज़ पेश किए गए। तब से हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब भी हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह मामला वर्ष 2013 के आसपास सामने आया था, जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक या प्रतिनिधियों ने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। पीड़ितों का दावा है कि यह कब्जा भू-अधिकार कानूनों और पारिवारिक संपत्ति अधिकारों के उल्लंघन के तहत हुआ। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में अदालत आम तौर पर जमीन के मालिकाना हक़ और कब्जे की वैधता की जांच करती है। यदि फर्जी दस्तावेज़ साबित होते हैं, तो अवैध कब्जा हटाने और मुआवजा दिलाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि वह जल्द ही दिल्ली पुलिस और जमीन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से इस मामले की शिकायत करेंगे।
माडनपुर खदर और आसपास के इलाके में जमीन की बढ़ती कीमतों और शहरीकरण की वजह से ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कानून विशेषज्ञों ने कहा कि समय रहते कार्रवाई न होने पर पीड़ितों के हक़ का नुकसान और बढ़ सकता है। इस मामले से न सिर्फ पीड़ित परिवार, बल्कि इलाके के अन्य निवासियों में भी चिंता की लहर है। वे चाहते हैं कि प्रशासन फर्जी दस्तावेज़ और अवैध कब्ज़े के मामलों में कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके। इस तरह यह मामला दिल्ली में पारिवारिक संपत्ति विवाद और शहरी जमीन कब्ज़े के गंभीर मामलों में शामिल हो गया है, जिसे अब अदालत में निपटाया जाना बाकी है।
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