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- सुप्रीम कोर्ट के सामने...

New Delhi.नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के जामिया नगर में अवैध संपत्तियों को गिराने के प्रस्ताव के खिलाफ एक याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरू में वकील से कहा कि नगर निगम द्वारा जारी किए गए तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएं।तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसमें 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी था। लेकिन यहां सिर्फ एक नोटिस चिपकाया गया है और उसमें कहा गया है कि हमें खाली कर देना चाहिए। यह नोटिस 26 मई को चिपकाया गया था।
उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर सुनवाई होती है तो हमें कुछ राहत मिल सकती है।जामिया नगर इलाके में कई घरों को गिराने का नोटिस दिया गयाइसके बाद पीठ इस याचिका को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। हाल ही में अधिकारियों ने दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में कई घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई हैं।





