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भारत के 'हर घर तिरंगा' अभियान के दौरान उच्च ऊंचाई वाली सीमाओं पर ITBP ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया
Deepa Sahu
13 Aug 2022 8:42 AM GMT

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नई दिल्ली [भारत], 13 अगस्त (एएनआई): पर्वत-प्रशिक्षित सीमा सुरक्षा बल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने शनिवार को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में सीमाओं, उसके केंद्रों और तैनाती के पार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हर घर तिरंगा अभियान आज से स्वतंत्रता दिवस तक मनाया जा रहा है। फ़ोर्स 3,488 किलोमीटर भारत-चीन सीमा पर उच्च ऊंचाई पर स्थित अपनी सीमा चौकियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है और साथ ही सीमावर्ती आबादी के बीच अभियान को बढ़ावा दे रहा है।
फोर्स ने एक विशेष गीत भी जारी किया। ITBP के एक जवान अर्जुन खेरियाल ने एक विशेष 'जय हिंद' गीत की रचना की है और इसे देश के उन बहादुर सैनिकों को समर्पित किया है जो समर्पण और उच्चतम स्तर की व्यावसायिकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
जय हिंद, जय हिंद शीर्षक गीत का उद्देश्य 13 से 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान के दौरान नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और आग्रह करना है। बल के जवानों को लद्दाख और उत्तराखंड सहित कई शीर्ष ऊंचाई वाली सीमाओं पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ देखा गया।
ITBP ने अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इसने पहाड़ों में कई अभियान शुरू किए हैं। यह मैराथन और वॉकथॉन का आयोजन करता रहा है और नागरिकों को देश भर में 6 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किए हैं।
90,000-मजबूत ITBP ने हर घर तिरंगे पर कई जन जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान आज शुरू हुआ।
भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत शुरू किया गया यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है।
एक नागरिक, एक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। ध्वज प्रदर्शन के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है ताकि तिरंगे को खुले में और अलग-अलग घरों या इमारतों में दिन-रात प्रदर्शित किया जा सके।
भारतीय ध्वज संहिता को पहले पिछले साल दिसंबर में संशोधित किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा हाथ से काते, हाथ से बुने हुए और मशीन से बने झंडे बनाने के लिए पॉलिएस्टर के उपयोग की अनुमति दी गई थी।
इससे पहले, भारतीय नागरिकों को केवल चुनिंदा अवसरों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी। हालांकि, उद्योगपति नवीन जिंदल द्वारा एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह बदलाव आया, जो 23 जनवरी, 2004 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ समाप्त हुआ, जिसमें घोषित किया गया कि सम्मान और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत। जिंदल ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए केंद्र और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, साथ ही प्रत्येक भारतीय से 'हर दिन तिरंगा' को अपना आदर्श वाक्य बनाने की अपील की। (एएनआई)
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