दिल्ली-एनसीआर

मुआवजा न लेने पर भू-अधिग्रहण को रद्द करना गलत: सुप्रीम कोर्ट

Admin Delhi 1
4 Dec 2022 4:57 AM GMT
मुआवजा न लेने पर भू-अधिग्रहण को रद्द करना गलत: सुप्रीम कोर्ट
x

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कानून के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के मामलों में संशय के बादल हटाते हुए हाईकोर्ट के 10 से ज्यादा फैसलों को निरस्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने SC में 10 SLP दायर की थीं।

मुआवजे के 2013 का कानून होगा लागू: अधिनियम की धारा 24 उस स्थिति के बारे में है जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को कालातीत माना जाएगा. प्रावधान कहता है कि भूमि अधिग्रहण मामले में अगर एक जनवरी 2014 तक कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है तब भूमि अधिग्रहण के लिये मुआवजे के निर्धारण में 2013 का कानून लागू होगा.

प्रावधान यह भी कहता है कि अगर कट-ऑफ डेट से पहले मुआवजे की घोषणा हो जाती है तब भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 1894 के अधिनियम के तहत जारी रहेगी.

Next Story