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IRCTC होटल स्कैम: लालू परिवार की याचिकाओं पर आज दिल्ली HC में सुनवाई
Tara Tandi
19 Jan 2026 1:17 PM IST

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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें उन्होंने IRCTC होटल स्कैम केस में उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक, ये मामले 19 जनवरी को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की सिंगल-जज बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं।
लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की हैं, जिसमें IRCTC होटल स्कैम केस में करप्शन, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों के लिए चार्ज तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के साथ-साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा दायर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की अर्जी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को नोटिस जारी किया था।
नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस शर्मा ने कहा था कि इन याचिकाओं पर लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर क्रिमिनल पिटीशन के साथ ही सुनवाई की जाए।
अपनी याचिका में, राबड़ी देवी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों को ठीक से देखे बिना, सिर्फ़ अंदाज़े के आधार पर उनके ख़िलाफ़ ग़लती से आरोप तय कर दिए।
तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश की कानूनी और सही होने पर भी सवाल उठाया है, और तर्क दिया है कि प्रॉसिक्यूशन ने आरोप तय करने के लिए पहली नज़र में कोई मामला नहीं बनाया है।
13 अक्टूबर, 2025 को पास किए गए एक आदेश में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और दूसरे आरोपियों के ख़िलाफ़ इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साज़िश) के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के नियमों के तहत ट्रायल का रास्ता साफ़ कर दिया, जब उन्होंने आरोपों में खुद को दोषी नहीं ठहराया।
स्पेशल कोर्ट ने 29 मई को लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता और रेलवे अधिकारियों राकेश सक्सेना और पी.के. गोयल के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर डिटेल में दलीलें सुनने के बाद अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था।
कथित स्कैम 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।
उनके कार्यकाल के दौरान, IRCTC के दो होटल कथित तौर पर तय नियमों का पालन किए बिना लीज पर दिए गए थे। इनमें से एक होटल प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता को अलॉट किया गया था, जो उस समय RJD प्रमुख के करीबी सहयोगी और राज्यसभा MP थे।
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, RJD नेता को एक बेनामी कंपनी के ज़रिए तीन एकड़ प्राइम लैंड मिली थी।
यह दावा करते हुए कि उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे और उन्होंने मामले से खुद को बरी करने की मांग की थी।
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