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दिल्ली-एनसीआर
IRCTC : लालू प्रसाद की आरोप तय करने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
nidhi
4 Jan 2026 9:53 AM IST

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लालू प्रसाद की आरोप तय करने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को RJD नेता लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने कथित IRCTC स्कैम केस में उनके और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है।
पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ने हाल ही में इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, मामला 5 जनवरी को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड है।
इससे पहले 13 अक्टूबर को, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
इसने सख्त टिप्पणी की थी कि मामले में जमीन और शेयर का लेन-देन "शायद रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में प्राइवेट हिस्सेदारी हासिल करने की आड़ में बढ़ावा दिए गए क्रोनी कैपिटलिज्म का एक उदाहरण था।" लालू यादव के अलावा, कोर्ट ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (PC) एक्ट के सेक्शन 13(2) के साथ सेक्शन 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत आरोप तय किए थे।
सेक्शन 13 (2) किसी सरकारी कर्मचारी के क्रिमिनल मिसकंडक्ट की सज़ा से जुड़ा है, और सेक्शन 13(1)(d)(ii) और (iii) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा फायदा उठाने के लिए पद का गलत इस्तेमाल करने से जुड़ा है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मेसर्स LARA प्रोजेक्ट्स LLP, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ IPC सेक्शन 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय किए जाएं।
अदालत ने कहा था, "सभी (14) आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) आईपीसी के साथ धारा 420 आईपीसी और धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (डी) (ii) और (iii) पीसी अधिनियम के तहत एक सामान्य आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है।"
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