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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 2020 पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी कार्यकर्ता शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है.
फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का हिस्सा होने के आरोप में उमर खालिद, इमाम और कई अन्य पर आतंकवाद विरोधी यूएपीए और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक घायल हो गए। इससे पहले 4 जुलाई को, दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उमर खालिद और इमाम ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि मुकदमा शुरू हुए बिना उन्हें लगातार कैद में रखना उनकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
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