दिल्ली-एनसीआर

सभी अस्पतालों को 21 दिन के भीतर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करवाने के निर्देश

Admin Delhi 1
26 Aug 2022 6:31 AM GMT
सभी अस्पतालों को 21 दिन के भीतर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करवाने के निर्देश
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दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन के उपायुक्त ने इस जोन के अधीन व निगम पैनल में शामिल विभिन्न अस्पतालों को जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण समय पर करवाने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में निगम पैनल में शामिल सभी अस्पतालों को जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन के अंदर ही इसके ऑनलाइन पंजीकरण करने के आदेश दिए गए है।

उपायुक्त अंजलि सहरावत ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण एक्ट-1969 के अनुसार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 21 दिन के भीतर करवाने से प्रार्थी को इसके लिए कोई विलम्ब शुल्क नही देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जन्म एवं मृत्यु के प्रसंग को ऑनलाइन दिल्ली नगर निगम कि वेबसाइट पर डालने से प्रार्थी को यह प्रमाण पत्र तुरंत उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो इसके लिए संबंधित रजिस्ट्रार की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, जिससे न केवल अनावश्यक विलम्ब हो जाता है बल्कि अधिकारी पर अनावश्यक रूप से कार्यभार भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को कुछ विलम्ब शुल्क भी देना पड़ता है। उपायुक्त ने बताया कि इस प्रकार की दिक्कतों को देखते हुए निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से करवाए अन्यथा निगम द्वारा उनको पैनल में से हटाया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि संज्ञान में आया है कि नरेला क्षेत्र के लगभग 26 अस्पताल जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य विलम्ब से करवाते है,इसमें सरकारी एवं निजी नर्सिंग होम भी शामिल है।

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