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Indian Railway ने टिकट रद्द करने पर रिफंड के नियमों में बदलाव किया

Anurag
24 March 2026 7:39 PM IST
Indian Railway ने टिकट रद्द करने पर रिफंड के नियमों में बदलाव किया
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New Delhi नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसलेशन के अपने नियमों में बदलाव किया है, ताकि उन दलालों द्वारा बुकिंग सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके जो कालाबाज़ारी में शामिल हैं।

ये नए नियम यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन में आखिरी समय में बदलाव करने की ज़्यादा सुविधा भी देते हैं।

बदले हुए नियम टिकट कैंसल करने पर रिफंड की रकम ट्रेन के रवाना होने में बचे समय के आधार पर तय करते हैं, और यात्रियों को ज़्यादा सुविधा देने के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की भी इजाज़त देते हैं। ये बदले हुए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में लागू होंगे।

बदले हुए सिस्टम के तहत, जो यात्री ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से ज़्यादा समय पहले टिकट कैंसल करेंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा रिफंड मिलेगा; उनसे प्रति यात्री सिर्फ़ एक तय कैंसलेशन चार्ज लिया जाएगा।

72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसल करने पर, किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा, बशर्ते कि यह न्यूनतम चार्ज से कम न हो। देर से टिकट कैंसल करने पर जुर्माना बढ़ जाता है।

अगर कोई टिकट ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसल किया जाता है, तो किराए का 50 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा, बशर्ते कि यह न्यूनतम चार्ज से कम न हो।

ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "टिकट बुकिंग के तरीकों के एक आकलन के अनुसार, दलाल ज़्यादा टिकट बुक कर लेते थे और ट्रेन के रवाना होने से पहले जो टिकट नहीं बिकते थे, उन्हें कैंसल कर देते थे, जिससे उन्हें बुकिंग की बड़ी रकम रिफंड के तौर पर वापस मिल जाती थी।"

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