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राज्य की निजी कंपनियों में पासपोर्ट ले लें तो बांके बिहारी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार कहा

New Delhi.नई दिल्ली। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर दो निजी पक्षों के बीच चल रहे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है।कोर्ट ने सरकार को 'मामले को हाईजैक' करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि अगर सरकार निजी विवादों में हस्तक्षेप करेगी तो इससे कानून का शासन खत्म हो जाएगा
कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार इस मामले में पक्षकार थी? और किस हैसियत से सरकार ने इस विवाद में हस्तक्षेप किया? बेंच ने कहा, "अगर राज्य सरकारें निजी पक्षों के बीच विवाद में कूदना शुरू कर देंगी तो इससे कानून का शासन खत्म हो जाएगा। आप मामले को हाईजैक नहीं कर सकते। सरकार का दो निजी पक्षों के बीच मामले में हस्तक्षेप करना और उसे अपने हाथ में लेना न्यायोचित नहीं है।"मंदिर के पुनर्विकास पर सवाल





