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1996 बिटुमेन घोटाले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया

Saba Naaz
11 Dec 2025 7:55 PM IST
1996 बिटुमेन घोटाले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया
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New Delhi नई दिल्ली: पटना की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने गुरुवार को एक पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक ट्रांसपोर्टर को लगभग तीन दशक पुराने बिटुमेन घोटाले में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई, जिससे बिहार सरकार को काफी नुकसान हुआ था। यह मामला, जो मूल रूप से 1996 में दर्ज किया गया था, सड़क निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में बिटुमेन के बड़े पैमाने पर गबन से जुड़ा था।
CBI के अनुसार, कोर्ट ने बिहारशरीफ में रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन (RCD) के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ शर्मा को एक साल की कड़ी कैद और 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मेसर्स तिरुपति ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जुड़े एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर सुरेश कुमार गुप्ता को तीन साल की कड़ी कैद और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला शुरू में बांका टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था (FIR नंबर 289/96) और फरवरी 1997 में पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर CBI को ट्रांसफर कर दिया गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि ट्रांसपोर्टर, जो RCD बांका डिवीजन को भारी मात्रा में बिटुमेन पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार था, उसने सप्लाई ऑर्डर के अनुसार उठाए गए माल से काफी कम माल सप्लाई किया था।
CBI ने अपने प्रेस नोट में कहा, "उक्त ट्रांसपोर्टर ने सप्लाई ऑर्डर के अनुसार वास्तविक उठाई गई मात्रा से कम मात्रा में सप्लाई की और कुल 287.625 मीट्रिक टन (MT) बिटुमेन का गबन किया, जिसकी कीमत 14.38 लाख रुपये थी।" जांच पूरी करने के बाद, CBI ने फरवरी 2002 में गुप्ता, शर्मा और दो अन्य सरकारी अधिकारियों - जूनियर इंजीनियर बाल्मीकि चौधरी और असिस्टेंट इंजीनियर/SDO रघुनंदन सिंह - के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिनमें से दोनों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। सालों की कानूनी कार्यवाही के बाद, CBI कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें बचे हुए आरोपियों को आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। खास बात यह है कि अहमदाबाद की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने मंगलवार को तीन लोगों को 2011 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) को लगभग 67 लाख रुपये का चूना लगाने के आरोप में तीन साल की कैद की सज़ा सुनाई।
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