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दिल्ली में सरकार ने पटाखे फोड़ने पर 1 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया, नियम तोड़ा तो मिलेगी सख्त सजा

Shiddhant Shriwas
3 Nov 2021 2:48 AM GMT
दिल्ली में सरकार ने पटाखे फोड़ने पर 1 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया, नियम तोड़ा तो मिलेगी सख्त सजा
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दिल्ली में हर साल ठंड शुरू होते ही प्रदूषण की समस्या गहराने लगती है. इसे देखते हुए

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता (Air Quality) को देखते हुए इस दिवाली (Diwali) पर भी पटाखों (Cracker) की उपयोग व बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसमें पराली के साथ ही दिवाली पर बड़ी संख्या में फोड़े जाने वाले पटाखों को भी मुख्य कारण माना जाता है. इसे देखते हुए दिल्ली में सरकार ने पटाखे फोड़ने पर आगामी 1 जनवरी 2022 तक के लिए प्रतिबंध लगा रखा है. वहीं, जिन लोगों को पटाखों की बिक्री व उपयोग करते पाया जाता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान पटाखे फोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के लिए टीम भी गठित की गई है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल में त्योहार पर पटाखे जलाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) के पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को शीर्ष अदालत ने दरकिनार कर दिया. इसके साथ ही कहा कि जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम स्तर में है, वहां ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं. हालांकि इस आदेश में दिल्ली NCR से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
राजधानी में पटाखे फोड़ने पर रहेगा बैन
बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते 25 सितंबर को राजधानी में पटाखे फोड़ने पर नए साल तक के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं. वहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जनवरी 2022 तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
जानिए क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?
गौरतलब है कि ग्रीन पटाखे ऐसे कच्चे माल से बनाए जाते हैं. जो पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण करते हैं. इसके साथ ही इनमें जहरीले रसायनों का उपयोग नहीं होता है. इसमें भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, लिथियम और बेरियम भी मौजूद नहीं होते हैं.
वहीं, इस साल दिल्ली में कोई भी लाइसेंस ग्रीन पटाखों के लिए नहीं जारी किया गया है. इसके उत्पादन में बाधा भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि कई राज्यों में इनके उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
पटाखों फोड़ने पर लगाम कसने के लिए अपनाए जा रहे उपाय?
वहीं, इस पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए राजधानी में हर जिले में 15 केंद्रीय टीम बनाई गई है. इन सभी टीमों में 5 से 7 सदस्य हैं. जहां दिल्ली के 175 पुलिस स्टेशन में 2-2 पुलिसकर्मियों की टीम केवल पटाखों से जुड़े मामलों को देखने के लिए लगाए गए हैं. साथ ही SDM के नेतृत्व में 33 टीम गश्त पर लगाए गए हैं.
इसके अलावा पटाखे बेचते, भंडारण करते या फोड़ते पाए जाने पर उनके खिलाफ IPC की धारा 188, 286 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इस नियम के अनुसार 6 महीने की जेल के साथ ही 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. उन पर विस्फोटक अधिनियम 5/9बी के तहत भी कार्रवाई होगी. इसके अंतर्गत 3 साल तक की जेल के साथ 5000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है.
दिवाली पर पटाखे जलाने और प्रदूषण का क्या कोई संबंध है?
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन-प्रमाणित पटाखों को अनुमति देने को लेकर भी कोई चर्चा या योजना नहीं है. वहीं, दिल्ली में पहले से ही एयर क्वालिटी खराब से बहुत खराब कैटागिरी में दर्ज हो रही है. ऐसे में एक ही समय में बड़ी मात्रा में पटाखे छोड़े जाने पर प्रदूषण कणों की मात्रा में तेजी से बढ़ोत्तरी होती है. इ
स दौरान हानिकारक गैसों की मात्रा में भी तेजी देखी जाती है. वहीं, आर्सनिक, कार्बन मोनो आक्साइड जैसे भारी धातुओं की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी हो जाती है. इससे हानिकारक कण PM 2.5 और PM 10 में भी वृद्धि होती है.
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