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Delhi दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने तंबाकू उत्पादों की गैर-कानूनी बिक्री और टैक्स चोरी के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान लगभग 4.20 लाख इम्पोर्टेड 'एसे लाइट' (Esse Light) सिगरेट ज़ब्त की हैं। इनकी कीमत लगभग 65 लाख रुपये आंकी गई है।
यह ज़ब्ती हाल ही में रात के समय की गई एक रूटीन चेकिंग के दौरान 'एंटी-इवेज़न ब्रांच-II' ने की। अधिकारियों ने सिगरेट की खेप ले जा रहे एक वाहन को रोका और पाया कि पैकेट के सामने की तरफ तय की गई सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी (pictorial health warning) नहीं थी। विभाग ने कहा कि यह खेप भारत में बेचे या बांटे जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर लागू कानूनी नियमों का उल्लंघन करके ले जाई जा रही थी। यह कार्रवाई GST एक्ट, 2017 के प्रावधानों के तहत की गई।
तय स्वास्थ्य चेतावनी का न होना 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003' की धारा 7 का भी उल्लंघन है। इस प्रावधान के तहत, तय स्वास्थ्य चेतावनी के बिना सिगरेट के पैकेट देश में बेचे, सप्लाई या बांटे नहीं जा सकते। विभाग ने कहा कि यह नियम इम्पोर्टेड सिगरेट पर भी लागू होता है और अगर ऐसे उत्पादों को भारत में बेचना या बांटना है, तो उन्हें तय स्वास्थ्य-चेतावनी नियमों का पालन करना होगा।
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