दिल्ली-एनसीआर

Delhi में इमारत का निर्माण या तोड़फोड़ करनी है तो पहले करना होगा ये काम, नहीं तो वरना होगी कार्यवाही

Ashish verma
23 May 2025 10:54 PM IST
Delhi में इमारत का निर्माण या तोड़फोड़ करनी है तो पहले करना होगा ये काम, नहीं तो वरना होगी कार्यवाही
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Delhi में इमारत का निर्माण

New Delhi.नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण, खासकर धूल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नए निर्देश जारी किए हैं।अब अगर दिल्ली नगर निगम की सीमा में किसी भी तरह का निर्माण या तोड़फोड़ का काम करना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा।बिना रजिस्ट्रेशन के मकान बनाया तो कार्रवाई होगीदिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मकान नहीं बनने दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।एमसीडी ने यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मार्गदर्शन में उठाया है। दिल्ली में चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर लगातार बढ़ रहा है।एमसीडी के निर्माण की अनुमति देने के सिस्टम को डस्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगाइसे रोकने के लिए एमसीडी को मकान बनाने की अनुमति देने के सिस्टम को डीपीसीसी के डस्ट पोर्टल से जोड़ने का निर्देश दिया गया है।

इस तरह से निगरानी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। एमसीडी सीमा क्षेत्र में आने वाली सभी परियोजनाओं को हर 15 दिन में डीपीसीसी पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा। निर्माण स्थल की 360 डिग्री पैन टिल्ट जूम मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके साथ ही बिल्डर को निर्माण स्थल पर 360 डिग्री पैन टिल्ट जूम (पीटीजेड) वीडियो सर्विलांस और कम लागत वाले पीएम सेंसर लगाने होंगे। इसके साथ ही निर्धारित धूल नियंत्रण नियमों का भी पालन करना होगा। धूल रोधी उपकरण, पानी का छिड़काव, हवा रोकने वाले उपकरण, मलबे और वाहनों को ढकना और कचरा निपटान जैसे उपाय भी अनिवार्य होंगे। एमसीडी की ओर से जानकारी दी गई है कि हर निर्माण स्थल पर डीपीसीसी पोर्टल पंजीकरण पहचान पत्र के साथ डिस्प्ले बोर्ड लगाना भी जरूरी होगा।


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