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दिल्ली में पटाखे जलाए तो होगी कानूनी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने भीड़ पर दिखाई सख्ती
दिवाली (Diwali 2021) और अन्य त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार (Delhi Govt) और पुलिस को बजारों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाने के बजाए सरकार और पुलिस को नियमों की अनदेखी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए. उधर दिल्ली सरकार 27 अक्तूबर यानी बुधवार से 'पटाखे नहीं-दीये जलाओ' अभियान की शुरुआत करेगी. अभियान के जरिए लोगों को दीया जलाकर दीवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. वहीं दूसरी ओर पटाखों की खरीद-बिक्री, उनके भंडारण और पटाखे जलाने की रोकथाम के लिए दिल्ली भर में 150 से ज्यादा सदस्यों वाली 15 टीमों की तैनाती की जाएगी.