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दिल्ली में पटाखे जलाए तो होगी कानूनी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने भीड़ पर दिखाई सख्ती

Shiddhant Shriwas
26 Oct 2021 2:37 AM GMT
दिल्ली में पटाखे जलाए तो होगी कानूनी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने भीड़ पर दिखाई सख्ती
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पर्यावरण मंत्री सत्येंद्र जैन ने पटाखों पर पाबंदी लगाने में आम लोगों से भी सहयोग मांगा है.

दिवाली (Diwali 2021) और अन्य त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार (Delhi Govt) और पुलिस को बजारों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाने के बजाए सरकार और पुलिस को नियमों की अनदेखी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए. उधर दिल्ली सरकार 27 अक्तूबर यानी बुधवार से 'पटाखे नहीं-दीये जलाओ' अभियान की शुरुआत करेगी. अभियान के जरिए लोगों को दीया जलाकर दीवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. वहीं दूसरी ओर पटाखों की खरीद-बिक्री, उनके भंडारण और पटाखे जलाने की रोकथाम के लिए दिल्ली भर में 150 से ज्यादा सदस्यों वाली 15 टीमों की तैनाती की जाएगी.

पटाखों की रोकथाम का जिम्मा दिल्ली पुलिस के 15 जिलों में गठित 15 टीमों पर रहेगा. एक-एक टीम में पांच से सात सदस्य होंगे जो जिला स्तर पर अभियान का नेतृत्व करेंगे. इसके अलावा, दिल्ली के 157 थाना स्तर पर भी दो-दो लोगों की टीम बनाई जाएगी. थाना स्तर पर पटाखों की खरीद-बिक्री और फोड़ने की जांच की जाएगी. वहीं जिला स्तरीय टीमें उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेगी, जहां पर पहले पटाखे बिकते थे.
पटाखे दिखें तो 112 पर फोन करें
पर्यावरण मंत्री सत्येंद्र जैन ने पटाखों पर पाबंदी लगाने में आम लोगों से भी सहयोग मांगा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कहीं भी पटाखे की खरीद-बिक्री या जलाने की घटना सामने आती है तो दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी दी जा सकती है. इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी. अगर कोई नहीं मानता है तो पुलिस और एसडीएम की तरफ से आईपीसी की धारा 188 और 286 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ-साथ एक्प्लोसिव एक्ट 5/9बी के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.
हाईकोर्ट ने भीड़ पर दिखाई सख्ती
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिहं की पीठ ने कहा कि नियमों की अनदेखी से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में तेजी आएगी, ऐसे में किसी भी कीमत पर नियमों की उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती. न्यायालय ने कहा कि यदि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन जारी रहा है तो हम एक फिर से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे. साथ ही कहा कि हमने दूसरी लहर में लापरवाही की भारी कीमत चुकाई है, अब आगे सतर्क रहने की जरूरत है. पीठ ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है.
अगली सुनवाई 30 नवंबर को
पीठ ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि केंद्र व दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कोरोना संक्रमण से बचाय के लिए तैयार दिशा-निर्देशों, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), कोरोना उचित व्यवहार और बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए त्योहारी सीजन में नियमों का सख्ती से ईमानदारी से पालन करेंगे. पीठ ने सभी पक्षकारों का नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा है.
मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले का निपटारा करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी रख रहे है ताकि यह देखा जा सके कि अधिकारी स्थिति को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं. दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघ किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. सरकार ने कहा कि उन बाजारों को भी बंद कर दिया है जहां नियमों की अनदेखी हो रही थी.
पटाखे जलाने वाले जाएंगे जेल
पटाखों की खरीद-बिक्री, उनके भंडारण और पटाखे जलाने की रोकथाम के लिए दिल्ली भर में 150 से ज्यादा सदस्यों वाली 15 टीमों की तैनाती की जाएगी. यह टीमें दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में अभियान के तहत कार्रवाई करेंगी. नियमों का उल्लंघन मिलने पर पुलिस और एसडीएम की ओर से आईपीसी की संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की.
इस बैठक में दिल्ली में बुधवार से पटाखे नहीं दीये जलाओ अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया गया. इस अभियान के जरिए लोगों को पटाखे जलाने से रोका जाएगा और दीये जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों में 15 केंद्रीय टीम बनाई जाएंगी, जिसमें करीब 157 सदस्य होंगे. पुलिस के साथ-साथ 33 एसडीएम के नेतृत्व में भी टीमों का गठन किया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री ने कहा- सख्ती से कराएंगे पालन
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में दीवाली के समय पटाखों के जलने से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है. इसे रोकने के लिए सरकार ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि इस बार दीवाली के अवसर पर पटाखे की खरीद-बिक्री और उसे जलाने पर पाबंदी रहेगी. दिल्ली सरकार ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को 28 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था कि दिल्ली के अंदर पटाखों के लाइसेंस देने पर भी पाबंदी है. पिछले साल हरित पटाखों के लाइसेंस दिए गए थे
व्यापारियों ने पटाखे खरीद लिए और दुकानों में जमा कर लिए थे, लेकिन अंतिम समय पर पटाखे पर बैन होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था. इसलिए सरकार ने इस बार पहले से ही पटाखों पर पाबंदी का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग हेड क्वार्टर की ओर से छह अक्तूबर को सभी जिलों में पाबंदी वाले आदेश जारी किए गए थे. इसके बावजूद कई जगहों से पटाखों की खरीदारी की सूचनाएं आ रही हैं. पाबंदी के आदेशों को लागू करने को लेकर पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई है.
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