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'अपडेट नहीं किया तो बच्चों का आधार ब्लॉक कर दिया जाएगा'

Delhi दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि जिन बच्चों को 5 साल की उम्र से पहले आधार कार्ड मिल गया है, अगर वे 7 साल की उम्र के बाद अपने 'बायोमेट्रिक' विवरण (उंगलियों के निशान, आँखों की पुतली और तस्वीर) अपडेट नहीं कराते हैं, तो उनका आधार निष्क्रिय हो सकता है।
इस संबंध में, यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजना शुरू कर दिया है।
यूआईडीएआई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, '5 साल से कम उम्र के बच्चों को उनकी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और अन्य दस्तावेज़ जमा करके आधार प्रदान किया जाता है। उस समय, इन बच्चों के उंगलियों के निशान और आँखों की पुतली के स्कैन एकत्र नहीं किए जाते हैं।'
बच्चों के 5 साल का होने पर उनके लिए आधार में अपनी उंगलियों के निशान, आँखों की पुतली और तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य है। इसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहा जाता है।
5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए एमपीयू निःशुल्क किया जा सकता है। अपडेट शुल्क ₹200 है। 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। बताया गया कि यदि 7 वर्ष की आयु के बाद भी बच्चों का 'बायोमेट्रिक' विवरण अपडेट नहीं किया जाता है, तो उनका आधार ब्लॉक किया जा सकता है।





