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हिजाब विवाद : सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने दी चुनौती
नई दिल्ली, हिजाब विवाद में अब आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बोर्ड का कहना है कि हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है।बोर्ड ने मुनीसा बुशरा और जलीसा सुल्ताना यासीन नाम की दो अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया। याचिका में कहा गया है, 'यह मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ सीधे भेदभाव का मामला है। हाईकोर्ट ने निर्धारित सिद्धांतों के बीच अंतर पैदा किया है।' याचिका में तर्क दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के मुद्दे से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय ने समझदार अंतर की अवधारणा को पूरी तरह से गलत व्याख्या दी है।
All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) moves Supreme Court against Karnataka High Court order which dismissed pleas against the ban on hijab in educational institutes.
— ANI (@ANI) March 28, 2022